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EPF Nomination: नॉमिनी नहीं जोड़ा तो क्या होगा? जानिए परिवार को पीएफ का पैसा पाने के लिए क्या करना होगा
EPF Nomination: ईपीएफ खाते में नॉमिनी नहीं होने पर सदस्य की मौत के बाद पीएफ की रकम खत्म नहीं होती, लेकिन परिवार को क्लेम करने के लिए अतिरिक्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में पात्र परिवार के सदस्य या कानूनी वारिस जरूरी दस्तावेजों के साथ रकम का दावा कर सकते हैं।
हरिभूमि बिज़नेस डेस्क22 Jul 2026, 12:46👁 0 views

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EPF Nomination: ईपीएफ खाते में नॉमिनी नहीं होने पर सदस्य की मौत के बाद पीएफ की रकम खत्म नहीं होती, लेकिन परिवार को क्लेम करने के लिए अतिरिक्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में पात्र परिवार के सदस्य या कानूनी वारिस जरूरी दस्तावेजों के साथ रकम का दावा कर सकते हैं।
Source: Haribhoomi
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