Delhi court ने FIR का आदेश देने से किया इनकार, ट्यूशन छात्राओं से बदसलूकी के थे आरोप
दिल्ली की एक अदालत ने ट्यूशन सेंटर में पढ़ने वाली छात्राओं को कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने और बाद में स्थानीय निवासियों पर हमला करने के आरोपों के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि किसी विशेष घटना या पीड़ित का उल्लेख किए बिना लगाए गए ‘‘महज आरोप’’ संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी, जिसमें पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने

दिल्ली की एक अदालत ने ट्यूशन सेंटर में पढ़ने वाली छात्राओं को कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने और बाद में स्थानीय निवासियों पर हमला करने के आरोपों के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि किसी विशेष घटना या पीड़ित का उल्लेख किए बिना लगाए गए ‘‘महज आरोप’’ संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी, जिसमें पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने
Source: Prabhasakshi
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