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Chhattisgarh High Court: बिजली टावर लगाने के लिए जमीन मालिक की अनुमति जरूरी नहीं, हाईकोर्ट का अहम फैसला

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिजली ट्रांसमिशन लाइन और बिजली टावर निर्माण से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक हित में किए जाने वाले ऐसे कार्यों के लिए जमीन मालिक की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है. न्यायालय ने कहा कि बिजली अधिनियम और टेलीग्राफ एक्ट के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने और टावर स्थापित करने का कार्य राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा है, इसलिए इसे केवल भूमि स्वामी की आपत्ति के आधार पर नहीं रोका जा सकता. यह फैसला न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की एक

pradeep dwivedi30 Jun 2026, 10:49👁 0 views
Chhattisgarh High Court: बिजली टावर लगाने के लिए जमीन मालिक की अनुमति जरूरी नहीं, हाईकोर्ट का अहम फैसला
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बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिजली ट्रांसमिशन लाइन और बिजली टावर निर्माण से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक हित में किए जाने वाले ऐसे कार्यों के लिए जमीन मालिक की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है. न्यायालय ने कहा कि बिजली अधिनियम और टेलीग्राफ एक्ट के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने और टावर स्थापित करने का कार्य राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा है, इसलिए इसे केवल भूमि स्वामी की आपत्ति के आधार पर नहीं रोका जा सकता. यह फैसला न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की एक

Source: Palpal India

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