CGPSC 2021 पेपर लीक केस: CBI के सबूतों पर हाई कोर्ट सख्त, पूर्व सचिव को नहीं मिली जमानत
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की राज्य सेवा परीक्षा-2021 में कथित पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं से जुड़े बहुचर्चित मामले में हाई कोर्ट ने पूर्व सचिव एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीवन किशोर ध्रुव को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले को अत्यंत गंभीर करार दिया और कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल कानूनी अपराध नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य, मेहनत और पूरे समाज के विश्वास पर सीधा हमला हैं। पेपर लीक को लेकर हाई कोर्ट

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की राज्य सेवा परीक्षा-2021 में कथित पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं से जुड़े बहुचर्चित मामले में हाई कोर्ट ने पूर्व सचिव एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीवन किशोर ध्रुव को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले को अत्यंत गंभीर करार दिया और कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल कानूनी अपराध नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य, मेहनत और पूरे समाज के विश्वास पर सीधा हमला हैं। पेपर लीक को लेकर हाई कोर्ट
Source: Inh News
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