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BSES की याचिका खारिज, CAG ऑडिट का रास्ता साफ; दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने BSES राजधानी, BSES यमुना के CAG ऑडिट पर दिल्ली सरकार के नोटिस में दखल देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस तेजस करिया की वेकेशन बेंच ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की एक पिटीशन यह कहते हुए खारिज कर दी कि इस स्टेज पर उनकी चुनौती समय से पहले है.
jitender bhati22 Jun 2026, 15:19👁 0 views

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दिल्ली हाईकोर्ट ने BSES राजधानी, BSES यमुना के CAG ऑडिट पर दिल्ली सरकार के नोटिस में दखल देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस तेजस करिया की वेकेशन बेंच ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की एक पिटीशन यह कहते हुए खारिज कर दी कि इस स्टेज पर उनकी चुनौती समय से पहले है.
Source: Tv9 Bharatvarsh
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