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Abhishek Banerjee को Calcutta HC से बड़ी राहत, 'बयान के लिए मजबूर नहीं कर सकते'

TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कथित तौर पर जाली हस्ताक्षर करने के मामले में कुछ समय के लिए राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी अगले तीन हफ़्तों तक कोई सख़्त कार्रवाई नहीं करेगी। अगर आगे पूछताछ की ज़रूरत पड़ती है, तो एजेंसी 24 घंटे पहले नोटिस देगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आज शाम 6 बजे CID ऑफ़िस में पेश होने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा ने निर्देश दिया कि अभिषेक को CID के समन पर पेश होना होगा। इसे भी पढ़ें: सांसद और विधायक भाग रहे, क्या

अंकित सिंह11 Jun 2026, 08:20👁 0 views
Abhishek Banerjee को Calcutta HC से बड़ी राहत, 'बयान के लिए मजबूर नहीं कर सकते'
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TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कथित तौर पर जाली हस्ताक्षर करने के मामले में कुछ समय के लिए राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी अगले तीन हफ़्तों तक कोई सख़्त कार्रवाई नहीं करेगी। अगर आगे पूछताछ की ज़रूरत पड़ती है, तो एजेंसी 24 घंटे पहले नोटिस देगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आज शाम 6 बजे CID ऑफ़िस में पेश होने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा ने निर्देश दिया कि अभिषेक को CID के समन पर पेश होना होगा। इसे भी पढ़ें: सांसद और विधायक भाग रहे, क्या

Source: Prabhasakshi

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