Crime




6 साल की देरी पर हाईकोर्ट सख्त: वीडियो जर्नलिस्ट पर दर्ज FIR-चार्जशीट रद्द, कहा- यह आरोपी को प्रताड़ित करने जैसा
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि बिना किसी ठोस और उचित कारण के जांच और चार्जशीट दाखिल करने में छह साल से अधिक की देरी करना आरोपी को प्रताड़ित करने के समान है। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत प्राप्त शीघ्र सुनवाई क
सी एच लता राव8 Jul 2026, 07:46👁 0 views

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि बिना किसी ठोस और उचित कारण के जांच और चार्जशीट दाखिल करने में छह साल से अधिक की देरी करना आरोपी को प्रताड़ित करने के समान है। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत प्राप्त शीघ्र सुनवाई क
Source: Inkquest Media
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