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500 ग्राम चरस बरामदगी- हिस्ट्रीशीटर को चार साल की सजा:बिजनौर के शाहिद पर चोरी, गैंगस्टर समेत डेढ़ दर्जन मुकदमे दर्ज

बिजनौर: 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत बिजनौर की एक अदालत ने 500 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में हिस्ट्रीशीटर शाहिद उर्फ पप्पी को चार साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना नगीना पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद यह फैसला आया है। पुलिस के अनुसार, यह मामला 21 अक्टूबर 2020 का है। उस दिन थाना नगीना पुलिस ने मोहल्ला कलालान, कस्बा नगीना निवासी शाहिद उर्फ पप्पी पुत्र मोहम्मद ताहिर को 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ थाना नगीना में एनडीपीएस एक्ट

दैनिक भास्कर19 Jul 2026, 02:16👁 0 views
500 ग्राम चरस बरामदगी- हिस्ट्रीशीटर को चार साल की सजा:बिजनौर के शाहिद पर चोरी, गैंगस्टर समेत डेढ़ दर्जन मुकदमे दर्ज
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बिजनौर: 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत बिजनौर की एक अदालत ने 500 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में हिस्ट्रीशीटर शाहिद उर्फ पप्पी को चार साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना नगीना पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद यह फैसला आया है। पुलिस के अनुसार, यह मामला 21 अक्टूबर 2020 का है। उस दिन थाना नगीना पुलिस ने मोहल्ला कलालान, कस्बा नगीना निवासी शाहिद उर्फ पप्पी पुत्र मोहम्मद ताहिर को 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ थाना नगीना में एनडीपीएस एक्ट

Source: Bhaskar

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