4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को सजा:बलिया में कोर्ट ने 25 साल कैद का दिया आदेश, झंडारोहण के दौरान की थी वारदात
बलिया में पाक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त साधु यादव को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 08, जनपद बलिया द्वारा सुनाया गया। यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह निर्णय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। घटना 26 जनवरी 2
बलिया में पाक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त साधु यादव को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 08, जनपद बलिया द्वारा सुनाया गया। यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह निर्णय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। घटना 26 जनवरी 2
Source: Bhaskar
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