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31 जुलाई निकल गई? फिर भी ITR भर सकते हैं, बस जान लें ये नई तारीखें
अगर आपने 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं किया है, तो जरूरी नहीं कि आपकी समय सीमा खत्म हो गई हो। फाइनेंस एक्ट 2026 के बाद अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर की नई डेडलाइन तय की गई है। आइए जानते हैं कि अब आप कब तक रिटर्न भर पाएंगे और देरी होने पर क्या नुकसान होगा?
sarveshwar pathak2 Aug 2026, 09:41👁 0 views

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अगर आपने 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं किया है, तो जरूरी नहीं कि आपकी समय सीमा खत्म हो गई हो। फाइनेंस एक्ट 2026 के बाद अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर की नई डेडलाइन तय की गई है। आइए जानते हैं कि अब आप कब तक रिटर्न भर पाएंगे और देरी होने पर क्या नुकसान होगा?
Source: Hindustan
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