31 जुलाई तक भर सकते हैं आयकर रिटर्न:ये 4 बातें सीनियर सिटीजन को टैक्स में राहत देंगी, मदद करेगी यह गाइड
पेंशनर्स व गैर व्यावसायिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2025-26 का आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि किसे आईटीआर भरना है, किसे नहीं और कौन-सी टैक्स व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद है। 1. 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को आईटीआर भरने से छूट है - यदि उम्र 75 वर्ष या अधिक है तो धारा 194P के तहत आईटीआर दाखिल करने से छूट मिल सकती है। - आय सिर्फ पेंशन से है। ब्याज आय केवल उसी बैंक में है, जहां पेंशन आती है। बैंक में फॉर्म-125 जमा किया है तो बैंक स्वयं टैक्स की गणना कर टी
पेंशनर्स व गैर व्यावसायिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2025-26 का आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि किसे आईटीआर भरना है, किसे नहीं और कौन-सी टैक्स व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद है। 1. 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को आईटीआर भरने से छूट है - यदि उम्र 75 वर्ष या अधिक है तो धारा 194P के तहत आईटीआर दाखिल करने से छूट मिल सकती है। - आय सिर्फ पेंशन से है। ब्याज आय केवल उसी बैंक में है, जहां पेंशन आती है। बैंक में फॉर्म-125 जमा किया है तो बैंक स्वयं टैक्स की गणना कर टी
Source: Bhaskar
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