29 सितम्बर तक जनपद में धारा 163 प्रभावी
बदायूं। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में आगामी पर्वों, त्योहारों एवं विभिन्न परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए शांति, कानून-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश 31 जुलाई से 29 सितम्बर तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस अवधि में श्रावणमास, स्वतंत्रता दिवस, ईद-उल-मिलाद (बारावफात), रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, चेहल्लुम, विश्वकर्मा पूजा एवं अनंत चतुर्दशी सहित वि

बदायूं। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में आगामी पर्वों, त्योहारों एवं विभिन्न परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए शांति, कानून-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश 31 जुलाई से 29 सितम्बर तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस अवधि में श्रावणमास, स्वतंत्रता दिवस, ईद-उल-मिलाद (बारावफात), रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, चेहल्लुम, विश्वकर्मा पूजा एवं अनंत चतुर्दशी सहित वि
Source: Tarun Mitra
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