2549 करोड़ के कोडार लिंक केनाल प्रोजेक्ट का रास्ता साफ:हाईकोर्ट बोला- टेंडर की शर्तें तय करना विभाग का काम, ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर की याचिका खारिज
हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत खारिज से कोडार जलाशय लिंक नहर (पाइपलाइन) निर्माण के 2,549.86 करोड़ रुपए के टेंडर विवाद में याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि पात्रता की शर्तें तय करना पूरी तरह से टेंडर जारी करने वाले विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालतें व्यावसायिक विवेक और टेंडर शर्तों की समीक्षा में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं, जब तक कि प्रक्रिया में स्पष्ट मनमानी, दुर्भावना या पक्षपात साबित न हो। जल संसाधन विभा
हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत खारिज से कोडार जलाशय लिंक नहर (पाइपलाइन) निर्माण के 2,549.86 करोड़ रुपए के टेंडर विवाद में याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि पात्रता की शर्तें तय करना पूरी तरह से टेंडर जारी करने वाले विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालतें व्यावसायिक विवेक और टेंडर शर्तों की समीक्षा में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं, जब तक कि प्रक्रिया में स्पष्ट मनमानी, दुर्भावना या पक्षपात साबित न हो। जल संसाधन विभा
Source: Bhaskar
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