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240 दिन की लगातार सर्विस वाले वर्कर को बिना नोटिस नौकरी से निकालना गैर-कानूनी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की डिवीज़न बेंच ने कहा कि जिस वर्कर ने 240 दिन की लगातार सर्विस पूरी की है, उसे बिना अनुशासनात्मक कार्रवाई या नोटिस के...
shahadat13 Jun 2026, 08:50👁 1 views

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की डिवीज़न बेंच ने कहा कि जिस वर्कर ने 240 दिन की लगातार सर्विस पूरी की है, उसे बिना अनुशासनात्मक कार्रवाई या नोटिस के...
Source: Live Law Hindi
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