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Crime

20 हजार के लेनदेन विवाद में मारपीट के चारों आरोपी बरी, सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा

जबलपुर. 20 हजार रुपये के लेनदेन के विवाद से जुड़े मारपीट के एक आपराधिक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपितों को दी गई दोषमुक्ति को बरकरार रखा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में केवल आरोप लगा देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अभियोजन पक्ष को प्रत्येक आरोप को संदेह से परे ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध करना होता है. न्यायालय ने पाया कि इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. शिकायतकर्

pradeep dwivedi1 Jul 2026, 11:19👁 0 views
20 हजार के लेनदेन विवाद में मारपीट के चारों आरोपी बरी, सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा
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जबलपुर. 20 हजार रुपये के लेनदेन के विवाद से जुड़े मारपीट के एक आपराधिक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपितों को दी गई दोषमुक्ति को बरकरार रखा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में केवल आरोप लगा देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अभियोजन पक्ष को प्रत्येक आरोप को संदेह से परे ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध करना होता है. न्यायालय ने पाया कि इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. शिकायतकर्

Source: Palpal India

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