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Uttar Pradesh

1733 किलो गांजा तस्करी:आरोपी को 20 साल सजा, कोर्ट ने कहा- डीआरआई ने न पैसों का स्रोत तलाशा, न खेप लेने वाले की जांच की

ट्रक के जरिए 1733 किलोग्राम गांजा तस्करी करने के आरोपी ड्राइवर मुबीस को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) डॉ. मुकेश मलिक ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी मुबीस के खिलाफ 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला 8 अक्टूबर 2020 का है। डीआरआई भोपाल की टीम को सूचना मिली थी कि आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे ट्रक नंबर यूपी-21 बीएन-2022 में भारी मात्रा में अवैध गांजा छुपाकर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने ट्रांसपोर्ट नगर टोल प्लाजा, भोपाल के पास घेराबंदी कर ट्रक

दैनिक भास्कर11 Aug 2026, 00:11👁 0 views
1733 किलो गांजा तस्करी:आरोपी को 20 साल सजा, कोर्ट ने कहा- डीआरआई ने न पैसों का स्रोत तलाशा, न खेप लेने वाले की जांच की
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ट्रक के जरिए 1733 किलोग्राम गांजा तस्करी करने के आरोपी ड्राइवर मुबीस को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) डॉ. मुकेश मलिक ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी मुबीस के खिलाफ 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला 8 अक्टूबर 2020 का है। डीआरआई भोपाल की टीम को सूचना मिली थी कि आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे ट्रक नंबर यूपी-21 बीएन-2022 में भारी मात्रा में अवैध गांजा छुपाकर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने ट्रांसपोर्ट नगर टोल प्लाजा, भोपाल के पास घेराबंदी कर ट्रक

Source: Bhaskar

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