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15 अगस्त से बदलेंगे वाहन नियम, लाइसेंस खत्म होने के बाद भी चला सकेंगे गाड़ी, बार-बार हॉर्न बजाने पर कार्रवाई
Raipur News: छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त से नए मोटर वाहन नियम लागू होंगे. ड्राइविंग लाइसेंस खत्म होने के बाद 30 दिन की राहत, पहली गलती पर चेतावनी और बिना बीमा वाहन चलाने पर बढ़े जुर्माने जैसे बदलाव किए गए हैं. दुर्घटना मुआवजे और वाहन दस्तावेजों से जुड़े नियमों में भी बदलाव होगा. आइए जान लेते हैं कैसे होंगे ये बदलाव...
deepti sharma11 Aug 2026, 03:16👁 0 views

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Raipur News: छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त से नए मोटर वाहन नियम लागू होंगे. ड्राइविंग लाइसेंस खत्म होने के बाद 30 दिन की राहत, पहली गलती पर चेतावनी और बिना बीमा वाहन चलाने पर बढ़े जुर्माने जैसे बदलाव किए गए हैं. दुर्घटना मुआवजे और वाहन दस्तावेजों से जुड़े नियमों में भी बदलाव होगा. आइए जान लेते हैं कैसे होंगे ये बदलाव...
Source: News 18 Hindi
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