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14 लाख सालाना कमाने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा मेंटिनेंस, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी; ‘आर्थिक रूप से सक्षम को भरण-पोषण नहीं’
भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति को अंतरिम भरण-पोषण (मेंटिनेंस) का लाभ नहीं दिया जा सकता। अदालत ने भोपाल निवासी एक महिला की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने पति से तलाक प्रकरण लंबित रहने के दौरान अंतरिम भरण-पोषण और मुकदमे के ...
dastak desk25 Jun 2026, 05:48👁 0 views

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भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति को अंतरिम भरण-पोषण (मेंटिनेंस) का लाभ नहीं दिया जा सकता। अदालत ने भोपाल निवासी एक महिला की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने पति से तलाक प्रकरण लंबित रहने के दौरान अंतरिम भरण-पोषण और मुकदमे के ...
Source: Dastak Times | दस्तक टाइम्स
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