12 साल पुराने पिंटू हत्याकांड में दो को उम्रकैद:मुख्य आरोपी ने पिस्टल से मारी थी गोली, तीन आरोपी सबूतों के अभाव में बरी
इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 2013 में हुए देवेंद्र उर्फ पिंटू हत्याकांड में करीब 12 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ जेडी और सचिन कुशवाह उर्फ कबाड़ी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, सबूतों के अभाव में बबलू ठाकुर उर्फ प्रेम, चंदन उइके और गोलू उर्फ आनंद को बरी कर दिया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से साबित हुई आरोपी की भूमिका कोर्ट ने माना कि जितेंद्र उर्फ जेडी ने अवैध पिस्टल से देवेंद्र उर्फ पिंटू की गोली मारकर
इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 2013 में हुए देवेंद्र उर्फ पिंटू हत्याकांड में करीब 12 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ जेडी और सचिन कुशवाह उर्फ कबाड़ी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, सबूतों के अभाव में बबलू ठाकुर उर्फ प्रेम, चंदन उइके और गोलू उर्फ आनंद को बरी कर दिया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से साबित हुई आरोपी की भूमिका कोर्ट ने माना कि जितेंद्र उर्फ जेडी ने अवैध पिस्टल से देवेंद्र उर्फ पिंटू की गोली मारकर
Source: Bhaskar
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