Uttar Pradesh




110 किलो गांजा तस्करी मामले में चार दोषियों को 10-10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया एक-एक लाख का जुर्माना
कोण्डागांव। जिले के बहुचर्चित 110.570 किलोग्राम गांजा तस्करी प्रकरण में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। ...
news desk30 Jul 2026, 09:15👁 0 views

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कोण्डागांव। जिले के बहुचर्चित 110.570 किलोग्राम गांजा तस्करी प्रकरण में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। ...
Source: Chhattisgarh Power Hub
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