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11 साल बाद भी पत्नी का हक बरकरार! इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला, जिसे हर शादीशुदा महिला का जानना जरूरी
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने कहा कि केवल लंबे समय से पति से अलग रहने के आधार पर पत्नी के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते. यदि पति-पत्नी कभी साझा गृहस्थी में साथ रहे हैं तो पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत मांग सकती है.
pooja singh published jul ; updated jul14 Jul 2026, 02:43👁 0 views

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Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने कहा कि केवल लंबे समय से पति से अलग रहने के आधार पर पत्नी के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते. यदि पति-पत्नी कभी साझा गृहस्थी में साथ रहे हैं तो पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत मांग सकती है.
Source: Zee News
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