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10 साल बाद वरिष्ठता में बदलाव पर हाई कोर्ट की रोक, मुख्य सूची से ऊपर प्रतीक्षा सूची के अधिकारी को रखने का आदेश रद्द

जबलपुर. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने वर्ष 2008 की डिप्टी कलेक्टर भर्ती से जुड़े वरिष्ठता विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य शासन द्वारा 10 वर्ष बाद वरिष्ठता सूची में किए गए बदलाव को निरस्त कर दिया है. अदालत ने कहा कि जिन अधिकारियों के सेवा अधिकार प्रभावित होते हैं, उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना वरिष्ठता में बदलाव नहीं किया जा सकता. न्यायालय ने शासन के वर्ष 2019 और 2020 के आदेश रद्द करते हुए सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद 30 दिनों के भीतर नया और कारणयुक्त आदेश पारित करने के निर्देश दिए ह

pradeep dwivedi2 Jul 2026, 14:50👁 0 views
10 साल बाद वरिष्ठता में बदलाव पर हाई कोर्ट की रोक, मुख्य सूची से ऊपर प्रतीक्षा सूची के अधिकारी को रखने का आदेश रद्द
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जबलपुर. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने वर्ष 2008 की डिप्टी कलेक्टर भर्ती से जुड़े वरिष्ठता विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य शासन द्वारा 10 वर्ष बाद वरिष्ठता सूची में किए गए बदलाव को निरस्त कर दिया है. अदालत ने कहा कि जिन अधिकारियों के सेवा अधिकार प्रभावित होते हैं, उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना वरिष्ठता में बदलाव नहीं किया जा सकता. न्यायालय ने शासन के वर्ष 2019 और 2020 के आदेश रद्द करते हुए सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद 30 दिनों के भीतर नया और कारणयुक्त आदेश पारित करने के निर्देश दिए ह

Source: Palpal India

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