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हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- आउटसोर्स कर्मचारियों को नए ठेकेदार के पास सेवा जारी रखने का अधिकार नहीं
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया है कि किसी ठेकेदार के माध्यम से तैनात कर्मचारियों का मुख्य नियोक्ता के पास सेवा जारी रखने या नए ठेकेदार के अधीन स्थानांतरित किए जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है।
krishan singh23 Jul 2026, 00:05👁 0 views

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया है कि किसी ठेकेदार के माध्यम से तैनात कर्मचारियों का मुख्य नियोक्ता के पास सेवा जारी रखने या नए ठेकेदार के अधीन स्थानांतरित किए जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है।
Source: Amar Ujala
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