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हिमाचल: एनएचएआई और कंपनी को 2.23 करोड़ मुआवजा देने का आदेश, जानें हाईकोर्ट के बड़े फैसले
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला बाईपास (एनएच-5) के फोरलेन निर्माण के दौरान अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ी की कटाई और लापरवाही के कारण चमियाना में बहुमंजिला इमारतों को पहुंचे नुकसान पर कड़ा संज्ञान लिया है।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।10 Aug 2026, 23:45👁 0 views

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला बाईपास (एनएच-5) के फोरलेन निर्माण के दौरान अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ी की कटाई और लापरवाही के कारण चमियाना में बहुमंजिला इमारतों को पहुंचे नुकसान पर कड़ा संज्ञान लिया है।
Source: Amar Ujala
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