हाथरस में पांच आरोपी को तीन-तीन साल की कैद:गैर इरादतन हत्या में 18-18 हजार का जुर्माना भी, न्यायालय ने सुनाई सजा
हाथरस में कोतवाली हसायन क्षेत्र के कानऊ गांव में गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज कोर्ट संख्या पंचम ने पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी आरोपियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 18-18 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह मामला कोतवाली हसायन क्षेत्र में एक युवक की हत्या से संबंधित है। मृतक के परिजनों ने मूला उर्फ मूलेन्द्र, टीटू पुत्र पप्पू उर्फ सत्यपाल, दीपू पुत्र आला उर्फ शीलेन्द्र कुमार, चन्द्रभान सिंह पुत्र रविन्द्रपाल सिंह और आला ठाकुर उर्फ शीलेन्द्र कुमार
हाथरस में कोतवाली हसायन क्षेत्र के कानऊ गांव में गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज कोर्ट संख्या पंचम ने पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी आरोपियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 18-18 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह मामला कोतवाली हसायन क्षेत्र में एक युवक की हत्या से संबंधित है। मृतक के परिजनों ने मूला उर्फ मूलेन्द्र, टीटू पुत्र पप्पू उर्फ सत्यपाल, दीपू पुत्र आला उर्फ शीलेन्द्र कुमार, चन्द्रभान सिंह पुत्र रविन्द्रपाल सिंह और आला ठाकुर उर्फ शीलेन्द्र कुमार
Source: Bhaskar
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