हाई कोर्ट ने खारिज की टेलीग्राम पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (दिल्ली हाई कोर्ट) ने 21 जून को नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को अस्थायी रुप से बंद करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया । जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि सरकार ने कानून का पालन किया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69ए का पालन किया है। न्यायालय ने टेलीग्राम की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि उस पर अस्थायी रुप से रोक लगाने के लिए वजह नहीं बताई गई है। उच्च ...
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (दिल्ली हाई कोर्ट) ने 21 जून को नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को अस्थायी रुप से बंद करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया । जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि सरकार ने कानून का पालन किया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69ए का पालन किया है। न्यायालय ने टेलीग्राम की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि उस पर अस्थायी रुप से रोक लगाने के लिए वजह नहीं बताई गई है। उच्च ...
Source: Tarun Mitra
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