हाईकोर्ट ने 468 अफसर-कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई रोक:दो महीने में ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के आदेश, कमेटी बनाई
राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले दिनों अलग-अलग विभागों में किए गए 468 अफसर, कर्मचारियों, स्कूल व्याख्याताओं और टीचरों के तबादलों पर रोक लगा दी है। यह रोक 15 दिन तक प्रभावी रहेगी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अफसर-कर्मचारियों के मामले में विभागों को 15 दिन में सुनवाई करके उनके तबादलों पर मेरिट के आधार पर उनकी आपत्तियों का निस्तारण करने का आदेश दिया है। तब तक पहले किए ट्रांसफरों पर रोक रहेगी। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने डॉ. महेश मीणा और 468 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है। तबादलों पर रोक का आदेश के
राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले दिनों अलग-अलग विभागों में किए गए 468 अफसर, कर्मचारियों, स्कूल व्याख्याताओं और टीचरों के तबादलों पर रोक लगा दी है। यह रोक 15 दिन तक प्रभावी रहेगी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अफसर-कर्मचारियों के मामले में विभागों को 15 दिन में सुनवाई करके उनके तबादलों पर मेरिट के आधार पर उनकी आपत्तियों का निस्तारण करने का आदेश दिया है। तब तक पहले किए ट्रांसफरों पर रोक रहेगी। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने डॉ. महेश मीणा और 468 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है। तबादलों पर रोक का आदेश के
Source: Bhaskar
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