हाईकोर्ट ने नादौती तहसीलदार-पटवारी को किया निलंबित:कहा-इन्होने कोर्ट का अनादर किया, न्यायालय के आदेशों का सम्मान नहीं है
राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों पर कड़ा रूख अख्तियार किया हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने करौली जिले की नादौती तहसील के तहसीलदार दीन दयाल शर्मा और पटवारी भरत सिंह गुर्जर को सस्पेंड कर दिया हैं। कोर्ट ने कहा कि इन अधिकारियों को न्यायालय के आदेशों का कोई सम्मान नहीं हैं, वहीं इन्होने कोर्ट के प्रति अनादर भी प्रदर्शित किया हैं। इसके साथ ही ये दोनों स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के दोषी भी हैं। कोर्
राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों पर कड़ा रूख अख्तियार किया हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने करौली जिले की नादौती तहसील के तहसीलदार दीन दयाल शर्मा और पटवारी भरत सिंह गुर्जर को सस्पेंड कर दिया हैं। कोर्ट ने कहा कि इन अधिकारियों को न्यायालय के आदेशों का कोई सम्मान नहीं हैं, वहीं इन्होने कोर्ट के प्रति अनादर भी प्रदर्शित किया हैं। इसके साथ ही ये दोनों स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के दोषी भी हैं। कोर्
Source: Bhaskar
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