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हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय: इस्लाम अपना लिया तो नहीं मिलेगा पिछड़ी जाति का दर्जा और आरक्षण का लाभ

चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका देते हुए उसके उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत हिंदू धर्म की पिछड़ी, अति-पिछड़ी अथवा अनुसूचित जातियों से इस्लाम अपनाने वाले लोगों को बैकवर्ड क्लास मुस्लिम श्रेणी में शामिल कर आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया था. अदालत ने इस आदेश को संविधान और कानून की मूल भावना के विपरीत बताते हुए असंवैधानिक करार दिया. जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस पी.बी. बालाजी की खंडपीठ ने अपने फ

pradeep dwivedi26 Jun 2026, 13:50👁 0 views
हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय: इस्लाम अपना लिया तो नहीं मिलेगा पिछड़ी जाति का दर्जा और आरक्षण का लाभ
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चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका देते हुए उसके उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत हिंदू धर्म की पिछड़ी, अति-पिछड़ी अथवा अनुसूचित जातियों से इस्लाम अपनाने वाले लोगों को बैकवर्ड क्लास मुस्लिम श्रेणी में शामिल कर आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया था. अदालत ने इस आदेश को संविधान और कानून की मूल भावना के विपरीत बताते हुए असंवैधानिक करार दिया. जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस पी.बी. बालाजी की खंडपीठ ने अपने फ

Source: Palpal India

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