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हमें शक है कि POCSO मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति ने ट्रायल को खराब करने के लिए बहरेपन का नाटक किया: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई आरोपी बहरे और गूंगे होने का "नाटक" करके ट्रायल को खराब करने की कोशिश में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 313 के तहत ज़रूरी पूछताछ से बच नहीं सकता। [2026 LiveLaw...
shahadat2 Jul 2026, 03:50👁 0 views

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई आरोपी बहरे और गूंगे होने का "नाटक" करके ट्रायल को खराब करने की कोशिश में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 313 के तहत ज़रूरी पूछताछ से बच नहीं सकता। [2026 LiveLaw...
Source: Live Law Hindi
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