हत्या के प्रयास में दोषी को उम्रकैद:भदोही कोर्ट ने 2.6 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया
भदोही कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 2 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला 31 मई 2018 को ऊँज थाना क्षेत्र में रविशंकर गिरी को ट्रैक्टर से कुचलने से संबंधित है। आवेदक बब्बुन गिरी ने ऊँज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बेटे रविशंकर गिरी 31 मई 2018 की शाम करीब 6 बजे ग्राम चौरहटा में जगदीश सिंह के बेटे हनवन्त सिंह से अपना पैसा लेने गए थे। पैसे को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मोनू सिंह ने
भदोही कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 2 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला 31 मई 2018 को ऊँज थाना क्षेत्र में रविशंकर गिरी को ट्रैक्टर से कुचलने से संबंधित है। आवेदक बब्बुन गिरी ने ऊँज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बेटे रविशंकर गिरी 31 मई 2018 की शाम करीब 6 बजे ग्राम चौरहटा में जगदीश सिंह के बेटे हनवन्त सिंह से अपना पैसा लेने गए थे। पैसे को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मोनू सिंह ने
Source: Bhaskar
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