सौतेले भाई की हत्या में दोषी, आरोपी को उम्रकैद:पिता के पक्षपात से नाराज होकर बड़े भाई की थी हत्या
कटनी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बरही थाना क्षेत्र के हत्या मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, धारा 238 के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र गर्ग ने बताया कि यह मामला 29 जुलाई 2024 का है। कुटेश्वर निवासी संतोष यादव ने बरही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका 12 साल का सुमित यादव लापत
कटनी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बरही थाना क्षेत्र के हत्या मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, धारा 238 के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र गर्ग ने बताया कि यह मामला 29 जुलाई 2024 का है। कुटेश्वर निवासी संतोष यादव ने बरही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका 12 साल का सुमित यादव लापत
Source: Bhaskar
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