Breaking
श्रावण और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट:ADG बोले- कावड़ यात्रा रूट पर लगेंगे सीसीटीवी, ड्रोन से भी होगी निगरानीब्रेकिंग: जामताड़ा में RPF-GRP ने बाल मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे 7 बच्चों को बचाया, 3 तस्कर गिरफ्तार।बेकाबू ट्रेलर रोकने दौड़ा ड्राइवर, पहियों के नीचे आने से मौत; बालको रिंग रोड पर 5 दिन में दूसरा बड़ा हादसाराजस्थान के 27 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, बीकानेर में जारी हुआ यलो अलर्टकल का मौसम: अगले 24 घंटे में... दिल्ली में भारी बारिश और इन राज्यों में रेड अलर्ट! IMD ने जारी की डरावनी चेतावनीMumbai Rain Live Updates: मुंबई में रेड अलर्ट, दिल्ली में भारी बारिश; देखें आपके इलाके का हालश्रावण और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट:ADG बोले- कावड़ यात्रा रूट पर लगेंगे सीसीटीवी, ड्रोन से भी होगी निगरानीब्रेकिंग: जामताड़ा में RPF-GRP ने बाल मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे 7 बच्चों को बचाया, 3 तस्कर गिरफ्तार।बेकाबू ट्रेलर रोकने दौड़ा ड्राइवर, पहियों के नीचे आने से मौत; बालको रिंग रोड पर 5 दिन में दूसरा बड़ा हादसाराजस्थान के 27 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, बीकानेर में जारी हुआ यलो अलर्टकल का मौसम: अगले 24 घंटे में... दिल्ली में भारी बारिश और इन राज्यों में रेड अलर्ट! IMD ने जारी की डरावनी चेतावनीMumbai Rain Live Updates: मुंबई में रेड अलर्ट, दिल्ली में भारी बारिश; देखें आपके इलाके का हाल
Technology

सुप्रीम कोर्ट सख्त: बिना जांच एआई-जनित तथ्यों पर भरोसा नहीं, फैसलों में ‘जीरो टॉलरेंस’

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अदालतें बिना वेरिफिकेशन के एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली वेकेशन पीठ ने एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स के दिवालिया मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को निरस्त करते हुए ये टिप्पणी की। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एआई आधारित फर्जी तथ्य को आधार बनाकर फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालतों को कोई फैसला करते समय एआई के जरिय

harshit2 Jul 2026, 15:46👁 0 views
Advertisement

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अदालतें बिना वेरिफिकेशन के एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली वेकेशन पीठ ने एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स के दिवालिया मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को निरस्त करते हुए ये टिप्पणी की। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एआई आधारित फर्जी तथ्य को आधार बनाकर फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालतों को कोई फैसला करते समय एआई के जरिय

Source: Tarun Mitra

Advertisement

Related News