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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वोत्तर में अनुसूचित जनजातियों को टैक्स में छूट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आयकर अधिनियम, 2025 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय को दी गई आयकर छूट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

Khas Khabar16 Jun 2026, 11:50👁 0 views
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वोत्तर में अनुसूचित जनजातियों को टैक्स में छूट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आयकर अधिनियम, 2025 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय को दी गई आयकर छूट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

Source: Khas Khabar

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