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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गौवध पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश को किया स्थगित
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गायों के वध पर रोक लगाने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया है। अदालत ने कहा कि यदि कानून के अनुसार निर्धारित स्थान और श्रेणी में गायों के वध की अनुमति है, तो इस पर रोक लगाना कानून के खिलाफ है। जानें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और राज्य सरकार ने किस प्रकार से इस आदेश को चुनौती दी।
narendra chaudhary14 Jul 2026, 01:43👁 0 views

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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गायों के वध पर रोक लगाने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया है। अदालत ने कहा कि यदि कानून के अनुसार निर्धारित स्थान और श्रेणी में गायों के वध की अनुमति है, तो इस पर रोक लगाना कानून के खिलाफ है। जानें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और राज्य सरकार ने किस प्रकार से इस आदेश को चुनौती दी।
Source: Newzfatafat
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