सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, पाक्सो अदालत ने सुनाया फैसला
रांची। रांची की विशेष पाक्सो अदालत ने दो नाबालिग मौसेरी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी सुशील उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला वर्ष 2024 में मांडर थाना क्षेत्र में हुई जघन्य वारदात के मामले में सुनाया गया। अभियोजन के अनुसार, यह घटना 17 अप्रैल 2024 को उस समय हुई थी, जब दोनों नाबालिग मौसेरी बहनें चान्हो थाना क्षेत्र के हूंटार गांव में लगे मेले को देखने गई थीं। उनके साथ दो नाबालिग लड़के भी मौजूद थे। मेला समाप्त होने
रांची। रांची की विशेष पाक्सो अदालत ने दो नाबालिग मौसेरी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी सुशील उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला वर्ष 2024 में मांडर थाना क्षेत्र में हुई जघन्य वारदात के मामले में सुनाया गया। अभियोजन के अनुसार, यह घटना 17 अप्रैल 2024 को उस समय हुई थी, जब दोनों नाबालिग मौसेरी बहनें चान्हो थाना क्षेत्र के हूंटार गांव में लगे मेले को देखने गई थीं। उनके साथ दो नाबालिग लड़के भी मौजूद थे। मेला समाप्त होने
Source: Tarun Mitra
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