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Crime

सरेंडर अर्जी को गुनाह कबूलनामा मान सुना दी सजा:दंपत्ति को दोषी ठहरा 6 माह कैद का आदेश दिया था, हाईकोर्ट ने किया रद

मारपीट में सरेंडर अर्जी को गुनाह कबूलनामा मानकर सजा सुनाने के मामले में हाईकोर्ट ने दोबारा ट्रायल का आदेश दिया है। कोर्ट ने मारपीट में पति और पत्नी को 6 माह सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट से अपील भी खारिज हो गई थी। 17 जुलाई 1998 में कल्याणपुर में दर्ज हुई थी FIR मसवानपुर निवासी संतोष शर्मा ने कल्याणपुर थाने में 17 जुलाई 1998 में अपने चाचा कन्हैया और चाची उर्मिला के खिलाफ घर मे घुसकर मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए। इसके बाद उन्होंने अदालत में सरे

दैनिक भास्कर13 Aug 2026, 12:16👁 0 views
सरेंडर अर्जी को गुनाह कबूलनामा मान सुना दी सजा:दंपत्ति को दोषी ठहरा 6 माह कैद का आदेश दिया था, हाईकोर्ट ने किया रद
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मारपीट में सरेंडर अर्जी को गुनाह कबूलनामा मानकर सजा सुनाने के मामले में हाईकोर्ट ने दोबारा ट्रायल का आदेश दिया है। कोर्ट ने मारपीट में पति और पत्नी को 6 माह सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट से अपील भी खारिज हो गई थी। 17 जुलाई 1998 में कल्याणपुर में दर्ज हुई थी FIR मसवानपुर निवासी संतोष शर्मा ने कल्याणपुर थाने में 17 जुलाई 1998 में अपने चाचा कन्हैया और चाची उर्मिला के खिलाफ घर मे घुसकर मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए। इसके बाद उन्होंने अदालत में सरे

Source: Bhaskar

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