सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी कंटेंट हटाने के लिए नए नियम लागू किए
केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी और आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सोशल मीडिया कंपनियों को किसी भी गैर-कानूनी सामग्री को 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। पहले यह समयसीमा 24 से 36 घंटे थी। नए नियमों का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जवाबदेही बढ़ाना और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है। जानें, किन प्रकार की सामग्री को तुरंत हटाना होगा और नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई की जाएगी।

केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी और आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सोशल मीडिया कंपनियों को किसी भी गैर-कानूनी सामग्री को 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। पहले यह समयसीमा 24 से 36 घंटे थी। नए नियमों का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जवाबदेही बढ़ाना और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है। जानें, किन प्रकार की सामग्री को तुरंत हटाना होगा और नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई की जाएगी।
Source: Newzfatafat
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