श्रीराम वन गमन मार्ग विवाद पर हाईकोर्ट का सीधा आदेश:याची को पीडब्ल्यूडी के सामने रिपोर्ट देने की छूट, विभाग करेगा निर्णय
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने श्रीराम वन गमन मार्ग के निर्धारण से जुड़ी जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सक्षम अधिकारी इस प्रत्यावेदन पर कानून के अनुसार विचार कर उचित निर्णय लेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने अरविंद कुमार सिंह द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। याचिका में मांग की गई थी कि राज्य सरकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने श्रीराम वन गमन मार्ग के निर्धारण से जुड़ी जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सक्षम अधिकारी इस प्रत्यावेदन पर कानून के अनुसार विचार कर उचित निर्णय लेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने अरविंद कुमार सिंह द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। याचिका में मांग की गई थी कि राज्य सरकार
Source: Bhaskar
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