श्रावण से जन्माष्टमी तक सख्त निगरानी:बलरामपुर में धारा-163 लागू, बिना अनुमति 5 लोगों के जमावड़े पर रोक
बलरामपुर जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों और सीबीएसई पूरक परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जनपद की मिश्रित आबादी और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट विपिन कुमार जैन ने पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 लागू कर दी है। यह आदेश 01 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन के अनुसार, श्रावण माह, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, नागपंचमी, ईद-ए-मिलाद (बारावफात), रक्षाबंधन, कजरी तीज, जन्माष्टम
बलरामपुर जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों और सीबीएसई पूरक परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जनपद की मिश्रित आबादी और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट विपिन कुमार जैन ने पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 लागू कर दी है। यह आदेश 01 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन के अनुसार, श्रावण माह, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, नागपंचमी, ईद-ए-मिलाद (बारावफात), रक्षाबंधन, कजरी तीज, जन्माष्टम
Source: Bhaskar
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