शहीद स्मारक पार्किंग में गांजा लेकर खड़ा था युवक:कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई, 3 किलो से अधिक गांजा हुआ था जब्त
रायपुर की एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट ने गांजा रखने और ले जाने के मामले में आरोपी विनोद निषाद को दोषी करार देते हुए 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। मामला मौदहापारा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 11 जून 2025 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहीद स्मारक पार्किंग में एक युवक काले रंग का बैग लेकर खड़ा है। सूचना थी कि बैग में अवैध गांजा रखा हुआ है। बैग से दो पैकेट में गांजा मिला स
रायपुर की एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट ने गांजा रखने और ले जाने के मामले में आरोपी विनोद निषाद को दोषी करार देते हुए 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। मामला मौदहापारा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 11 जून 2025 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहीद स्मारक पार्किंग में एक युवक काले रंग का बैग लेकर खड़ा है। सूचना थी कि बैग में अवैध गांजा रखा हुआ है। बैग से दो पैकेट में गांजा मिला स
Source: Bhaskar
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