वेंटिलेटर पर लखनऊ हाईकोर्ट सख्त:जरूरत और उपलब्धता पर सरकार से पूछा सवाल, ACS तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने कहा कि उसके स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सरकार यह बताने में विफल रही है कि प्रदेश के अस्पतालों में वेंटिलेटर की वास्तविक आवश्यकता कितनी है और कितने मरीजों को समय पर यह सुविधा नहीं मिल पाती। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने सरकार के जवाब को अपर्याप्त और टालमटोल वाला करार दिया। इसके बाद, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने कहा कि उसके स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सरकार यह बताने में विफल रही है कि प्रदेश के अस्पतालों में वेंटिलेटर की वास्तविक आवश्यकता कितनी है और कितने मरीजों को समय पर यह सुविधा नहीं मिल पाती। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने सरकार के जवाब को अपर्याप्त और टालमटोल वाला करार दिया। इसके बाद, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य
Source: Bhaskar
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