रेलवे एक्ट के कई दंड प्रावधानों, जुर्माना राशि में हुआ बदलाव, संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू, यात्रियों पर होगा बड़ा असर
जबलपुर. रेल यात्रियों की सुविधा, रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखने तथा रेल सेवाओं के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेल अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं में संशोधित दंड एवं जुर्माना प्रावधान 19 जून 2026 से प्रभावी हो गए हैं. भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के अंतर्गत रेल अधिनियम से संबंधित संशोधित प्रावधान लागू कर दिए गए हैं. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा ने बताया कि संशोधित प्रावधानों का उद्दे

जबलपुर. रेल यात्रियों की सुविधा, रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखने तथा रेल सेवाओं के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेल अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं में संशोधित दंड एवं जुर्माना प्रावधान 19 जून 2026 से प्रभावी हो गए हैं. भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के अंतर्गत रेल अधिनियम से संबंधित संशोधित प्रावधान लागू कर दिए गए हैं. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा ने बताया कि संशोधित प्रावधानों का उद्दे
Source: Palpal India
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