रेगुलर शिक्षक की नियुक्ति के बाद भी नहीं हटेंगे गेस्ट फैकल्टी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अहम फैसला सुनाया है। दरअसल अदालत ने कहा है कि किसी कॉलेज या संस्थान में नियमित शिक्षक की नियुक्ति होने के बाद भी वहां कार्यरत गेस्ट फैकल्टी को तुरंत हटाना उचित नहीं होगा। यदि संबंधित पद पर नियमित नियुक्ति हो जाती है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि गेस्ट फैकल्टी को प्रदेश में उपलब्ध किसी अन्य रिक्त पद पर काम करने का अवसर दिया जाए। दरअसल यह फैसला रीवा की गेस्ट फैकल्टी सुमन वर्मा द्वारा दायर याचिका पर

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अहम फैसला सुनाया है। दरअसल अदालत ने कहा है कि किसी कॉलेज या संस्थान में नियमित शिक्षक की नियुक्ति होने के बाद भी वहां कार्यरत गेस्ट फैकल्टी को तुरंत हटाना उचित नहीं होगा। यदि संबंधित पद पर नियमित नियुक्ति हो जाती है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि गेस्ट फैकल्टी को प्रदेश में उपलब्ध किसी अन्य रिक्त पद पर काम करने का अवसर दिया जाए। दरअसल यह फैसला रीवा की गेस्ट फैकल्टी सुमन वर्मा द्वारा दायर याचिका पर
Source: Mp Breaking News
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