रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए बिजली कंपनी के पूर्व जेई को चार साल की जेल, लोकायुक्त अदालत ने सुनाई सजा
जबलपुर। भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए लोकायुक्त की विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (जेई) कमलेश कसेरा को रिश्वतखोरी के मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला उन सरकारी अधिकारियों के लिए भी कड़ा संदेश माना जा रहा है, जो अपने पद का दुरुपयोग कर आम नागरिकों से अवैध वसूली करते हैं। विशेष न्यायाधीश मनीष सिंह ठाकुर की अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों

जबलपुर। भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए लोकायुक्त की विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (जेई) कमलेश कसेरा को रिश्वतखोरी के मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला उन सरकारी अधिकारियों के लिए भी कड़ा संदेश माना जा रहा है, जो अपने पद का दुरुपयोग कर आम नागरिकों से अवैध वसूली करते हैं। विशेष न्यायाधीश मनीष सिंह ठाकुर की अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों
Source: Palpal India
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