रिटेल पंप से ग्राहक को 200 लीटर से अधिक डीजल देने पर पाबंदी
डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति में आ रहे उतार-चढ़ाव के बीच अब एक और नई व्यवस्था सामने आई है। यह कि कोई भी रिटेल पेट्रोल पंप संचालक किसी भी ग्राहक को 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दे सकेगा। जिला आपूर्ति नियंत्रक शालू वर्मा ने बताया नियम को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसमें यह होगा कि जिन पेट्रोल पंप पर ऐसे ग्राहक भी आते हैं, जिनकी खपत 200 लीटर से अधिक हैं, उन्हें रिटेल की बजाय इंडस्ट्रियल पंप से ही ईंधन दिया जा सकेगा। इसके लिए पंप संचालक को अलग से आवेदन कर इंडस्ट्रियल पंप की अनुमति लेना होगी। जिले मे

डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति में आ रहे उतार-चढ़ाव के बीच अब एक और नई व्यवस्था सामने आई है। यह कि कोई भी रिटेल पेट्रोल पंप संचालक किसी भी ग्राहक को 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दे सकेगा। जिला आपूर्ति नियंत्रक शालू वर्मा ने बताया नियम को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसमें यह होगा कि जिन पेट्रोल पंप पर ऐसे ग्राहक भी आते हैं, जिनकी खपत 200 लीटर से अधिक हैं, उन्हें रिटेल की बजाय इंडस्ट्रियल पंप से ही ईंधन दिया जा सकेगा। इसके लिए पंप संचालक को अलग से आवेदन कर इंडस्ट्रियल पंप की अनुमति लेना होगी। जिले मे
Source: Bhaskar
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