रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी व उसके 38 अवैध भवनों पर चलेगा बुलडोजर, ध्वस्तीकरण का आदेश जारी, आरडीए ने बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण को माना अवैध
रामपुर/लखनऊ । उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और भू-उपयोग नियमों के उल्लंघन के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में बिना स्वीकृत नक्शे के धड़ल्ले से बनाए गए 38 भवनों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। यह बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27(1) के तहत अमल में लाई गई है। विस्तृत सुनवाई और दस्तावेजों के गहन परीक्षण के बाद प्राधि

रामपुर/लखनऊ । उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और भू-उपयोग नियमों के उल्लंघन के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में बिना स्वीकृत नक्शे के धड़ल्ले से बनाए गए 38 भवनों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। यह बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27(1) के तहत अमल में लाई गई है। विस्तृत सुनवाई और दस्तावेजों के गहन परीक्षण के बाद प्राधि
Source: रॉयल बुलेटिन
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