यूरोप टूर रद्द होने पर मेक माय ट्रिप को बड़ा झटका, उपभोक्ता आयोग ने लौटाने को कहा 6 लाख रुपये
ग्वालियर. यूरोप यात्रा का सपना टूटने के बाद अपनी जमा राशि वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे ग्वालियर के एक उपभोक्ता को आखिरकार राहत मिल गई है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, ग्वालियर ने ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माय ट्रिप को उपभोक्ता को छह लाख रुपये वापस करने, 20 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर कंपनी को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा. मामला ग्वालियर निवासी विकास

ग्वालियर. यूरोप यात्रा का सपना टूटने के बाद अपनी जमा राशि वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे ग्वालियर के एक उपभोक्ता को आखिरकार राहत मिल गई है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, ग्वालियर ने ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माय ट्रिप को उपभोक्ता को छह लाख रुपये वापस करने, 20 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर कंपनी को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा. मामला ग्वालियर निवासी विकास
Source: Palpal India
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