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मॉर्फ्ड तस्वीरें हटाने का आदेश

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा के एआई से बनाए गए फोटो, वीडियो और मॉर्फ्ड कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे. अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने बुधवार को इस एआई-जनरेटेड डीपफेक कंटेंट को हटाने के आदेश जारी किए. सभी पार्टियों को सुनने और याचिकाकर्ता की दलीलें मानने के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रीति जिंटा को राहत दी और बुधवार को याचिका का निपटारा कर दिया. अपनी याचिका में प्रीति जिंटा ने आरोप लगाया कि एआई से बनाए गए डीपफेक वीडियो और मॉर्फ्ड

etv bharat hindi team8 Jul 2026, 17:22👁 0 views
मॉर्फ्ड तस्वीरें हटाने का आदेश
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बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा के एआई से बनाए गए फोटो, वीडियो और मॉर्फ्ड कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे. अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने बुधवार को इस एआई-जनरेटेड डीपफेक कंटेंट को हटाने के आदेश जारी किए. सभी पार्टियों को सुनने और याचिकाकर्ता की दलीलें मानने के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रीति जिंटा को राहत दी और बुधवार को याचिका का निपटारा कर दिया. अपनी याचिका में प्रीति जिंटा ने आरोप लगाया कि एआई से बनाए गए डीपफेक वीडियो और मॉर्फ्ड

Source: Etv Bharat

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