मुंबई: 512 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई, होटल रंगशारदा समेत 332 करोड़ की संपत्ति कुर्क
मुंबई, 25 जुलाई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रभुदास वीरचंद लोटिया और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है। इस आदेश में लगभग 332.24 करोड़ रुपए के कुल मूल्य की 2 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के बांद्रा स्थित होटल रंगशारदा और मुंबई के प्रभादेवी में स्थित एक भूमि का टुकड़ा शामिल है, जो मेसर्स रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के कब्जे और नियंत्र

मुंबई, 25 जुलाई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रभुदास वीरचंद लोटिया और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है। इस आदेश में लगभग 332.24 करोड़ रुपए के कुल मूल्य की 2 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के बांद्रा स्थित होटल रंगशारदा और मुंबई के प्रभादेवी में स्थित एक भूमि का टुकड़ा शामिल है, जो मेसर्स रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के कब्जे और नियंत्र
Source: Aapkarajasthan
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